एक अगस्त से मॉल रोड बनेगी ‘नो हॉकिंग जोन’, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
नैनीताल, 28 जुलाई (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नैनीताल की मॉल रोड को एक अगस्त से पूर्ण रूप से ‘नो हॉकिंग जोन’ घोषित कर प्रभावी किया जाएगा, जिसके तहत वाहन चालक माल रोड पर वाहनों के हॉर्न नहीं बजा सकेंगे जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दायित्व सौंप दिए गए हैं।
उपजिलाधिकारी नवाजिश खलीक ने बताया कि मॉल रोड क्षेत्र में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत फ्लेक्स, साइन बोर्ड, होर्डिंग तथा अन्य प्रचार सामग्री तैयार कर अनुमोदन के बाद प्रमुख स्थानों पर स्थापित की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया, स्थानीय टीवी चैनलों, केबल नेटवर्क, एलईडी स्क्रीन तथा अन्य प्रचार माध्यमों से भी लोगों को नई व्यवस्था की जानकारी दी जाएगी। लोक निर्माण विभाग को मॉल रोड के दोनों ओर निर्धारित मानकों के अनुरूप ‘नो हॉकिंग जोन’ के संकेतक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नगर पालिका परिषद को नगर के प्रवेश द्वारों, सूचना पट्टों, टोल टैक्स रसीदों तथा अन्य उपयुक्त स्थानों पर इस संबंध में सूचना प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस एवं परिवहन विभाग संयुक्त रूप से इस व्यवस्था का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करेंगे। अनावश्यक हॉर्न बजाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार चालान सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने आवश्यकता के अनुसार सीसीटीवी कैमरे, एलईडी डिस्प्ले तथा अन्य निगरानी व्यवस्थाएं स्थापित कर व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन, नाविक संघ तथा अन्य संबंधित संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर जनजागरूकता बढ़ाने और नियमों के पालन में सहयोग लिया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों एवं पर्यटकों से अपील की है कि नैनीताल के शांत एवं स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने के लिए मॉल रोड पर अनावश्यक हॉर्न का प्रयोग न करें तथा ‘नो हॉकिंग जोन’ के नियमों का पालन करें।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी