एक अगस्त से नैनीताल मॉल रोड पर हॉर्न प्रतिबंधित
नैनीताल, 21 जुलाई (हि.स.)। शहर में 1 अगस्त से मॉल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। यह निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नैनीताल की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यटक-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने उत्तराखंड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम-187 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक के संपूर्ण मॉल रोड क्षेत्र में हॉर्न के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश पूर्व में जारी किए थे।
इन आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने 1 अगस्त से लागू होने वाले इस प्रतिबंध के लिए पुलिस, परिवहन, राजस्व, विकास प्राधिकरण और नगर पालिका की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।
उन्होंने निर्देश दिए कि स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ पर्यटकों और बाहरी लोगों को भी इसके बारे में पहले से जानकारी के लिए नो हॉर्न से संबंधित डिस्प्ले बोर्ड, साइन बोर्ड और फ्लेक्सी विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएं।
जिलाधिकारी ने कहा कि मॉल रोड में शत-प्रतिशत 'नो हॉर्न जोन' लागू करने के लिए स्थानीय संगठनों का सहयोग आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी और संभागीय परिवहन अधिकारी को शीघ्र ही स्थानीय व्यापार मंडल, टैक्सी एसोसिएशन, बार संघ, व्यापार संघ, नाव संगठन, डीएसए और नैनीताल स्थित विभिन्न संस्थानों के साथ बैठक कर उनका सहयोग लेने और उन्हें जागरूक करने के निर्देश दिए।
उन्होंने व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए स्वयंसेवकों जैसे एनसीसी, एनएसएस और 'मेरा युवा भारत' के स्वयंसेवकों का भी सहयोग लेने की बात कही।
हिन्दुस्थान समाचार / डी तिवारी