वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्देश
नैनीताल, 08 जुलाई (हि. स.)। हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार जनरल के आदेश को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता सहायक रजिस्ट्रार सीएस अधिकारी को जुलाई 2014 से जून 2015 तक की अवधि के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्देश दिये हैं। साथ ही सहायक रजिस्ट्रार अधिकारी की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की पुनर्गणना उनके अंतिम आहरित वेतन के आधार पर करने का आदेश दिया, जिसमें संबंधित वेतन वृद्धि भी शामिल है। अधिकारी ने अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि से इनकार किए जाने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जो पहली जुलाई 2015 को देय थी। वह वह एक दिन पहले 30 जून 2015 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे।
अधिकारी ने अगस्त 2022 में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था, उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया. अधिकारी के वकील ने इसी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था, कानून में यह तय है कि जहां लाभ प्राप्त करने का अधिकार स्पष्ट रूप से निहित है।
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हिन्दुस्थान समाचार / लता / प्रभात मिश्रा