सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी वृद्धि और महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत हुआ

 


देहरादून,13 जनवरी (हि.स.)। धामी सरकार ने उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकारी कर्मचारी के डीए में 4 फीसदी वृद्धि और महंगाई भत्ते को 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत करने का आदेश जारी किया गया है। राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। राज्य कर्मचारियों पेंशनरों को मिला केन्द्र के समान महंगाई भत्ता मिलेगा।

अपर सचिव गंगा प्रसाद की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, उनको 01 जनवरी, 2023 से 42 फीसद की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है। 20 अक्टूबर, 2023 के क्रम में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन उन्हें 01 जुलाई 2023 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 42 फीसद को बढ़ाकर 46 फीसद प्रतिमाह करने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान किया है।

यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना है।

उक्त कार्मिकों को 01 जुलाई, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक के पुनरीक्षित महंगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। 01 जनवरी, 2024 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा, लेकिन अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी। शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी। उक्त वर्णित शर्तों और पूर्व में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत महंगाई भत्ता उत्तराखंड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश

/रामानुज