काबुल हाउस के अवैध कब्जेदारों पर सरकार का शिकंजा, वाद दायर
देहरादून, 01 नवंबर (हि.स.)। जिलाधिकारी देहरादून ने शत्रु संपत्ति न खाली करने वाले भूमाफियाओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है।
बुधवार को इस प्रकरण में पैरोकार भाजपा नेता इस्लामुद्दीन अंसारी ने बताया कि जिलाधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर भूमाफिया के विरुद्ध आपराधिक वाद दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। शत्रु सम्पत्ति संख्या 15-बी (नया नंबर 24) काबुल हाउस ईसी रोड की वाद संख्या 6/2022-23 सरकार बनाम भगवती प्रसाद बनाम आदि में पारित निर्णय के क्रम में जांच के बाद भूमाफिया के विरुद्ध आपराधिक वाद दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
अपने पत्र में जिलाधिकारी ने कहा है कि साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद यह संज्ञान में आया है कि प्रकरण में उच्च न्यायालय उत्तराखंड का आदेश पारित होने के बाद भी शत्रु सम्पत्ति को कूट रचित प्रमाणों के आधार पर तथा गैर कानूनी ढंग से खेवट 47 के स्वामित्व की सम्पत्ति प्रदर्शित करते हुए शाहिद खालिद निवासी ढौलीखाल सहारनपुर को अब्दुल रज्जाक का पुत्र दिखाते हुए तहसील सदर में उस समय नियुक्त कर्मचारियों से मिलीभगत करके राजस्व अभिलेखों में अपना उत्तराधिकार दर्ज कराया गया।
इसके बाद कूट रचित मुख्तारनामा आम सम्पादित करते हुए सरकारी सम्पत्ति पर अध्यासित भगवती प्रसाद उनियाल आदि से मिलीभगत करके कूटरचित विक्रय पत्र भगवती प्रसाद उनियाल आदि अन्य लोगों के पक्ष में सम्पारित कर दिए गए। प्रकरण की जांच कराकर कानूनी कार्रवाई की जानी आवश्यक है। इस संदर्भ में वाद दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी सोनिका के इस पत्र के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप है। काबुल हाउस की इस सम्पत्ति का प्रकरण वर्षों से चर्चा का विषय रहा है तथा माफियाओं ने इस सम्पत्ति के नाम पर अच्छी खासी कमाई की है। अब सरकार के कड़े रुख के बाद मामले में वाद दायर हो गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/ साकेती/रामानुज