मुनिकीरेती-तपोवन के एक प्रतिष्ठित होटल में एक्सपायरी डेट की सामग्री मिलने पर 2 लाख का जुर्माना

 

नई टिहरी, 13 अक्टूबर (हि.स.)। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा शर्मा ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे। प्रयोगशाला से मिली जांच रिपोर्ट में 6 खाद्य पदार्थों के नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इनमें तीन दही, दूध, पनीर और मैदा के एक-एक नमूने शामिल हैं।

इन प्रकरणों में संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं को जांच रिपोर्ट के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं रिपोर्ट को चुनौती देने का अवसर प्रदान किया गया। हालांकि 2 खाद्य कारोबारकर्ताओं ने अपील में प्रस्तुत किए गए तथ्यों को संतोषजनक नहीं पाया गया। उनकी अपीलें खारिज कर दी गईं। इसके उपरांत सभी छह मामलों में सक्षम न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त हाल ही में मुनिकीरेती-तपोवन क्षेत्र में स्थित एक प्रतिष्ठित होटल में एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री पाए जाने के मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया गया था।

इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरांत संबंधित होटल पर दो लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। शर्मा ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर आमजन को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जांच एवं प्रवर्तन की कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश रतूड़ी