मतदाता सूची में नाम जोड़ने व विलोपन पर डीएम की पैनी नजर

 


-36 आवेदनों की सुपर चेकिंग, दस्तावेजों के बिना नहीं होगी कोई कार्रवाई

गोपेश्वर, 22 सितम्बर (हि.स.)। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के मामलों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी गौरव कुमार ने मंगलवार को जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर 36 आवेदनों की सुपर चेकिंग की।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से न कटे और किसी अपात्र का नाम सूची में शामिल न हो। प्रत्येक आवेदन का दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन करने के बाद ही निर्णय लिया जाए।

डीएम ने एक-एक आवेदन की जांच करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित नियम और प्रक्रिया के तहत ही इनका निस्तारण किया जाए। उन्होंने खासतौर पर नाम विलोपन के मामलों में दस्तावेजों की जांच पर जोर दिया। मृत्यु के कारण नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र समेत जरूरी अभिलेखों का सत्यापन करने को कहा गया।

विवाह या अन्य कारणों से नाम में बदलाव अथवा विलोपन के मामलों में भी संबंधित प्रमाण पत्र और जरूरी दस्तावेजों की जांच अनिवार्य करने के निर्देश दिए। डीएम ने साफ किया कि केवल मौखिक सूचना या अनुमान के आधार पर मतदाता सूची में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सावधानी बरती जाए। प्रत्येक आवेदन की तथ्यात्मक जांच के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार जनपद की तीनों विधानसभा सीटों में अब तक फॉर्म-6 के जरिए नाम जोड़ने और फॉर्म-7 के जरिए नाम विलोपन के 36 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र से 16, कर्णप्रयाग से 15 और थराली से पांच आवेदन शामिल हैं।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी सती समेत जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / जगदीश पोखरियाल