बिना मान्यता संचालित विद्यालयों की जांच के निर्देश, 10 अप्रैल तक मांगी सूचना
नैनीताल, 08 अप्रैल (हि.स.)। मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने जनपद में बिना मान्यता के संचालित निजी विद्यालयों की सूचना प्राप्त होने पर उनके अभिलेखों के परीक्षण के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक तथा खंड एवं उप शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में संचालित निजी विद्यालयों का सत्यापन कर प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।
निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय की मान्यता स्थिति, यूडाइस कोड, संबंधित बोर्ड, मान्यता की तिथि एवं वैधता, तथा सक्षम अधिकारी का नाम-पदनाम सहित अभिलेखों की प्रति संकलित कर 10 अप्रैल 2026 तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही खंड एवं उप शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संकलित सूचनाएं 11 अप्रैल 2026 तक मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएं, जिससे आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी