धामी मंत्रिमंडल में उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति सहित कई विषयों पर लगी मुहर
देहरादून, 14 मार्च (हि. स.)। धामी मंत्रिमंडल ने गुरुवार को परिवहन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024, वन पंचायत संशोधन नीति, उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली, कार्मिक विभाग सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुहर लगा दी है।
गुरुवार सायं सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई। बैठक के बाद सचिव शैलेश बगोली ने ब्रीफिंग की। परिवहन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मिली मंजूरी। देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट के रुप से शुरु होगा। सिटी बस और विक्रम संचालकों को पर्यावरण फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को क्रय करने के लिए सब्सिडी इत्यादि के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। डीजल और पेट्रोल से चलने वाली पुरानी सिटी बस, विक्रम संचालक को प्रमोट करने के लिए प्रोत्साहन नीति लाई गई है। सिटी बस अपरेटर परमिट सरेंडर करते हैं तो 25 से 32 सीटर बस गाड़ी लेते हैं तो 50 सब्सिडी अधिकतम 15 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। वाहन को बिना स्क्रैब किये गाड़ी को समर्पित करते हैं तो 25 से 32 को 40 प्रतिशत और अधिकतम 12 लाख कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। विक्रम संचालक को वाहन स्क्रैप करने पर 50 फीसदी की सबसिडी मिलेगी।
नए सीएनजी वाहन लेने पर 50 प्रतिशत अनुदान यानी साढ़े तीन लाख तक वाहन बदलने पर मिलेगा। वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई है। इको टूरिज्म आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। वन विभाग और राजस्व विभाग की ज्वांइट कमेटी बनाई जाएगी।
कार्मिक विभाग के अंतर्गत ज्येष्ठता नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली हैं। अब एक चयन के स्थान पर एक चयन वर्ष होगा। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत हरिद्वार में यूनिटी मॉल के निर्माण को 0.9 हेक्टेयर भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित होगी। न्याय विभाग के अंतर्गत बागेश्वर, चंपावत, चमोली,पिथौरागढ़,रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जनपदों में कुटुंब न्यायालयों में कनिष्ट सहायक, व्यक्ति सहायक और परामर्श दाता का एक-एक पद है कुल छह जनपदों में 18 पदों को मंजूरी मिली है। देहरादून, हरिद्वार व रुड़की में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना होगी और 9 पदों को मंजूरी मिली है।
हिन्दुस्थान समाचार/राजेश
/सुनील