मोहर्रम जुलूस में नियमों के उल्लंघन पर आयोजकों के विरुद्ध अभियोग दर्ज, एसएसपी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
नैनीताल, 28 जून (हि.स.)। नगर में बीते शुक्रवार 26 जून को मोहर्रम के जुलूस के दौरान निर्धारित शर्तों और समय-सीमा का उल्लंघन किए जाने पर नैनीताल पुलिस ने आयोजकों के विरुद्ध अभियोग दर्ज करने की बड़ी कार्रवाई की है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर मल्लीताल कोतवाली पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। नैनीताल पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहर्रम के जुलूस से पूर्व पुलिस एवं प्रशासन की ओर से आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर रात्रि 9 बजे तक जुलूस समाप्त करने सहित आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद आयोजकों द्वारा निर्धारित समय-सीमा का उल्लंघन करते हुए देर रात तक जुलूस निकाला गया। पुलिस का कहना है कि देर रात तक चले जुलूस के कारण नगर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई।
कानून व्यवस्था बनाए रखने में अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इससे स्थानीय नागरिकों तथा नगर भ्रमण पर आए पर्यटकों को भी काफी असुविधा हुई। पुलिस के अनुसार आयोजकों ने पूर्व निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके कारण कोतवाली मल्लीताल में भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 223, 285 एवं 3(5) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी ने स्पष्ट कहा कि नैनीताल जिला मुख्यालय होने के साथ-साथ एक प्रमुख पर्यटन नगरी भी है और यहां किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी जो कोई निर्धारित नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी