बिल्डर सुसाइड मामले में आरोपित गुप्ता ब्रदर्स की जमानत याचिका खारिज, न्यायिक रिमांड पर लिए गए

 


देहरादून, 01 जून (हि.स.)। न्यायालय एसीजेएम-3 ने शनिवार को बिल्डर सत्येंद्र साहनी सुसाइड मामले में आरोपित गुप्ता ब्रदर्स की जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपित न्यायिक रिमांड पर लिए गए।

न्यायालय एसीजेएम 3 में शनिवार को थाना राजपुर में पंजीकृत अभियोग 119/धारा 306, 385/420/120b भादवि में आरोपितों के विरूद्व धारा 385/420/120b भादवि में न्यायिक रिमांड के लिए प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने सुनवाई के उपरांत आरोपित अमित गुप्ता व अजय गुप्ता के विरुद्ध धारा 385/420/120बी आईपीसी में भी न्यायिक रिमांड स्वीकृत कर लिया। साथ ही आरोपितों की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना को न्यायालय एसीजेएम-3 ने खारिज कर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार/कमलेश्वर शरण/प्रभात