टीवी विक्रेता को कीमत व हर्जाना देने का आदेश

 


हरिद्वार,22 नवंबर (हि. स.)। जिला उपभोक्ता आयोग ने स्थानीय टीवी विक्रेता को सेवा में कमी करने का दोषी पाया है।आयोग ने स्थानीय विक्रेता को प्रश्नगत खराब टीवी की कीमत 14 हजार पांच सौ रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से तथा क्षतिपूर्ति, शिकायत खर्च व अधिवक्ता फीस के रूप में 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता महिला को अदा करने के आदेश दिए हैं।

सिद्धार्थ एनक्लेव रामनगर रुड़की निवासी महिला रेखा सैनी ने स्थानीय विक्रेता एजी इंटरप्राइजेज न्यू आदर्श नगर रुड़की के खिलाफ एक शिकायत दायर की थी।जिसके अनुसार उसने स्थानीय विक्रेता से एक टीवी 14 हजार पांच सौ रुपये में खरीदा था। वारंटी अवधि में उक्त टीवी खराब हो गया था। महिला ने विक्रेता को टीवी ठीक कराने की गुजारिश की थी।

स्थानीय विक्रेता ने अपने कर्मचारी के माध्यम से खराब टीवी ठीक कराने के लिए अपने पास मंगवा लिया था।लेकिन खराब टीवी ठीक करके नही दिया गया था।स्थानीय विक्रेता माध्यम से कोई संतोषजनक कार्यवाही नही होने पर थक हारकर शिकायतकर्ता ने आयोग की शरण ली थी। शिकायत की सुनवाई करने के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सैन,सदस्य अंजना चड्डा व विपिन कुमार ने स्थानीय विक्रेता को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी ठहराया है।

हिन्दुस्थानसमाचार/रजनीकांत