मिलावट के खिलाफ अभियान : हाेटल में वेज और नॉनवेज एक ही प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा था तैयार
जयपुर, 31 जुलाई (हि.स.)। प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार—मिलावट पर वार अभियान के तहत निरंतर कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन और अति आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने प्राप्त शिकायत के आधार पर बुधवार को टोंक रोड स्थित होटल बेलाकासा का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान होटल में गंदगी पाई गई। हाइजीन एवं सेनिटेशन का स्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। कार्यरत फूड हैंडलर्स का ना तो मेडिकल सर्टिफिकेट पाया गया और ना ही पानी की जांच रिपोर्ट पाई गई। किचन का निरीक्षण करने पर मौके पर वेज और नॉनवेज खाना एक ही प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा था। मौके पर अवधिपार सूजी का पैकेट पाया गया, जिसे मौके पर ही नष्ट करवाया गया। किचन में बनाए जा रहे किसी भी खाद्य पदार्थ पर टैगिंग नहीं की जा रही थी। मौके पर मिले ब्रेड के पैकेट पर भी टैगिंग नहीं मिली। किचन में ब्रेड के पैकेट पर निर्माण और एक्सपायरी डेट भी नहीं थी।
निरीक्षण में पनीर की गुणवत्ता सही नहीं पाई गई। काम में लिए जा रहे ड्राई फ्रूट खराब हो चुके थे। डिस्प्ले किए गए बेकरी आइटम पर उपयोग लेने की समयावधि अंकित नहीं थी। सड़े हुए प्याज काम लिए जा रहे थे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत मौके से पनीर सब्जी की ग्रेवी, यूज्ड कुकिंग ऑयल और काजू के नमूने जांच हेतु लिए गए, जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। होटल को धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है, जिसकी पालना नहीं करने पर फूड लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार सिंधी, अवधेश गुप्ता एवं नंदकिशोर कुमावत शामिल रहे।
केंद्रीय दल ने लिए दो सैंपल
इसी प्रकार केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने संयुक्त आयुक्त डॉ. एसएन धौलपुरिया के निर्देशन में सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में मेसर्स गोविन्द फ़ूड्स पर कार्रवाई की। यहाँ पर फेन एवं पेटीज बनाई जाती है। निर्माण इकाई एक्ट के मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। साफ—सफाई एवं हाइजीन की स्थिति संतोषप्रद नहीं थी। खाद्य पदार्थ का भंडारण भी नियमानुसार नहीं था। मौके से 2 सैंपल एक्ट के तहत लिए गए। रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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