फायर एनओसी नहीं लेने पर निगम ने 3 प्रतिष्ठानों को किया 180 दिनों के लिए सीज

 


जयपुर, 12 जून (हि.स.)। नगर निगम जयपुर द्वारा अग्निसुरक्षा संबंधी मानकों एवं आमजन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले प्रतिष्ठानों पर लगातार कारवाई की जा रही है। नगर निगम प्रशासन द्वारा शुक्रवार को टोंक रोड पर स्थित तीन संस्थानों को फायर एनओसी नहीं लेने पर 180 दिनों के लिए सीज कर दिया।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौत्तमलाल ने बताया कि प्रतिष्ठान को पूर्व में अग्नि सुरक्षा प्रावधानों की पूर्ति कर आवश्यक अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र (फायर एनओसी) प्राप्त करने का नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित समयावधि में आवश्यक अनुपालना नहीं की गई। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि प्रतिष्ठान में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का अभाव है, जिससे वहां आने वाले नागरिकों, कर्मचारियों एवं संपत्ति की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था। जनहित, मानव जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए नगर निगम ने संस्थान को तत्काल प्रभाव से 180 दिनों अथवा सक्षम प्राधिकारी के अगले आदेश तक सीज कर दिया। नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट एवं सार्वजनिक भवन संचालकों से अपील की है कि वे अग्नि सुरक्षा मानकों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें तथा समय पर आवश्यक फायर एनओसी प्राप्त करें, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। नगर निगम जयपुर जनहित एवं नागरिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है तथा सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश