फर्जी कूपन काटने के मामले में तीन अन्नपूर्णा रसोई ब्लैकलिस्ट, अनुबंध निरस्त

 


जोधपुर, 27 जुलाई (हि.स.)। आमजन को सम्मानपूर्वक एवं रियायती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देशानुसार संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में अनियमितता पाए जाने पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए तीन अन्नपूर्णा रसोइयों का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। साथ ही संबंधित संचालक संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करते हुए प्रत्येक पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।

नगर निगम आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि श्री अन्नपूर्णा रसोई में भोजन के लिए राज्य सरकार की ओर से कूपन की संख्या के आधार पर अनुदान दिया जाता है। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से प्राप्त निर्देशों के बाद नगर निगम की ओर से अन्नपूर्णा रसोइयों में काटे जा रहे कूपन की आईटी विशेषज्ञों से विस्तृत जांच कराई गई।

जांच के दौरान संतोषी देवी, जनकल्याण सेवा समिति डेगाना द्वारा महात्मा गांधी अस्पताल में संचालित, ओम शिक्षण संस्थान द्वारा नहर चौराहा पर संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई के 1 मई से 31 मई 2026 तक जारी किए गए लंच एवं डिनर कूपनों की और गुरु कृपा इंटरप्राइजेज द्वारा बाहरवी रोड पर संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई के 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक जारी कूपनों का परीक्षण किया गया। जांच में सामने आया कि लाभार्थियों की वास्तविक फोटो लेने के बजाय फोटो की फोटो लेकर फर्जी कूपन जारी किए गए, जिससे योजना के नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ।

इसके बाद संबंधित संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि फर्जी कूपन जारी करने के मामले को गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए संबंधित संस्थाओं पर एक-एक लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। साथ ही अनियमितताओं के चलते उनके अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं और भविष्य में निगम की किसी भी योजना में भागीदारी से वंचित रखने के लिए उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश