दहेज लेने के आरोप में स्कूल लेक्चरर सस्पेंड, गलत शपथ-पत्र देने पर भी कार्रवाई
सवाई माधोपुर, 15 अप्रैल (हि.स.)। शिक्षा विभाग ने दहेज लेने और सेवा में जॉइनिंग के समय गलत शपथ-पत्र देने के आरोप में राजनीति विज्ञान के स्कूल लेक्चरर दीपक कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनकी पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत और विभागीय जांच के बाद की गई।
मामला कुंडेरा थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां लेक्चरर की पत्नी वंदना शर्मा ने 10 जुलाई 2025 को अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था। यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। पत्नी ने पुलिस के साथ-साथ शिक्षा विभाग में भी शिकायत दी थी, जिसके आधार पर विभाग ने आंतरिक जांच शुरू की।
जांच के दौरान आरोपों को गंभीर मानते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने 9 अप्रैल को दीपक कुमार शर्मा को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए।
विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि लेक्चरर ने नौकरी जॉइन करते समय गलत जानकारी दी थी।
सरकारी सेवा में नियुक्ति के दौरान कर्मचारियों को यह शपथ देनी होती है कि उन्होंने विवाह में दहेज नहीं लिया। दीपक कुमार शर्मा ने एक मार्च 2024 को जॉइनिंग के समय दिए गए शपथ-पत्र में दावा किया था कि उन्होंने तीन मई 2023 को हुई शादी में कोई दहेज नहीं लिया। हालांकि जांच में यह दावा संदिग्ध पाया गया, जिसे सेवा नियमों का उल्लंघन माना गया।
दीपक कुमार शर्मा वर्तमान में झालावाड़ जिले के भवानीमंडी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बनी में कार्यरत थे। निलंबन के बाद उनका मुख्यालय चूरू में संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित