कोर्ट ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों को भारी जुर्माना कर दिया सख्त संदेश

 


जयपुर, 17 दिसंबर (हि.स.)। राजधानी की सड़कों पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ जयपुर महानगर द्वितीय की मोबाइल कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मोबाइल मजिस्ट्रेट ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर भारी जुर्माना और अधिकतम अभियोजन व्यय आरोपित कर स्पष्ट संदेश दिया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-13 द्वितीय व मोबाइल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी गुरजोत सिंह ने हाल ही में मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के तहत कई चालकों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के साथ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।

सहायक अभियोजन अधिकारी दिनेश लोहिया के अनुसार कोर्ट ने विभिन्न श्रेणी के वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने न केवल जुर्माना लगाया,बल्कि अधिकतम अभियोजन व्यय भी आरोपित किया है। इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों को आर्थिक रूप से दंडित करना और समाज में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश