बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र चल रही पानी की इकाई सीज कर की 96 हजार बोतलें जब्त

 


जयपुर, 17 अक्टूबर (हि.स.)। दीपावली पर मिलावटखोरी रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को टीम ने गोविंदगढ़ औद्योगिक क्षेत्र फेज-2 में बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र संचालित एल्कलाइन ड्रिंकिंग वॉटर निर्माण इकाई पर कार्रवाई की। टीम ने मौके से पानी का नमूना लेने के साथ करीब 96 हजार बोतलें और निर्माण परिसर सीज कर दिया।

अभिहित अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि टीम ने लाइफलाइन सेल्स की इकाई का निरीक्षण किया। यहां पैक पानी की बोतलों पर अलग-अलग नामों के स्टीकर लगे मिले। इन पर निर्माता के रूप में बोन्ने सैंटे बेवरेजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, केशोपुरा, अजमेर रोड, जयपुर का नाम-पता अंकित था। बोतलों पर दर्ज खाद्य अनुज्ञा पत्र संख्या भी वैध नहीं पाई गई।

निरीक्षण के दौरान इकाई में पानी की जांच रिपोर्ट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, कीट नियंत्रण संबंधी दस्तावेज और अन्य आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल ने एल्कलाइन ड्रिंकिंग वॉटर का नमूना लेकर जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की। साथ ही शेष करीब 96 हजार बोतलों और निर्माण परिसर को सीज कर दिया।

अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मुरलीपुरा स्थित शिव ट्रेडिंग कंपनी से सरसों के तेल तथा नवीन ट्रेडिंग से बादाम और काली मिर्च के नमूने भी लिए। इन नमूनों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच के लिए भेजा जाएगा।

विभाग की ओर से दीपावली के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने और आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए निरीक्षण और नमूनीकरण अभियान जारी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश