एसआई भर्ती-2025 परीक्षा को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र, सुनवाई गुरुवार काे
जयपुर, 01 अप्रैल (हि.स.)। पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2025 की परीक्षा को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में साल 2021 की भर्ती में भाग ले चुके अभ्यर्थियों की ओर से प्रार्थना पत्र दायर किया है। सूरजमल मीणा व अन्य की ओर से दायर इस प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को सुनवाई होगी। प्रार्थना पत्र में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया हैै कि एसआई भर्ती 2025 की 5 व 6 अप्रैल को होने वाली प्रस्तावित परीक्षा को फिलहाल चार सप्ताह के लिए स्थगित किया जाए।
प्रार्थना पत्र में कहा कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने एसआई भर्ती 2021 को अगस्त 2025 में रद्द कर दिया था। वहीं साल 2021 की भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थियों को साल 2025 की नई भर्ती में आयु सीमा में छूट नहीं देने का मुद्दा भी हाईकोर्ट में पहुंचा था। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इन अभ्यर्थियों को राहत देते हुए अस्थाई तौर पर इन्हें भर्ती परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया, लेकिन हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 13 नवंबर 2025 के अंतरिम आदेश से एकलपीठ के इस आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट की खंडपीठ के इस आदेश को प्रार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गत 9 जनवरी के आदेश से हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह 31 मार्च से पहले प्रार्थियों का मामला तय करे। वहीं प्रार्थियों के अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए भी कहा। प्रार्थना पत्र में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में खंडपीठ ने उनकी अपीलों पर सभी पक्षकारों की बहस सुनकर 19 जनवरी 2026 को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी हाईकोर्ट ने इस मामले से जुडी अपीलों पर फैसला नहीं सुनाया है। वहीं दूसरी ओर परीक्षा आयोजक एजेंसी ने आगामी 5 और 6 अप्रैल को परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। यदि भर्ती परीक्षा हो जाती है तो प्रार्थी सहित अन्य अभ्यर्थियों के अधिकार इस नई भर्ती में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इसलिए भर्ती परीक्षा को 4 सप्ताह के लिए स्थगित किया जाए।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक