रेवेन्यू बोर्ड की सर्किट बेंच नहीं बनने से अधिवक्ताओं में रोष
जोधपुर, 18 सितम्बर (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से पूर्व में जोधपुर न्यायालय परिसर में राजस्व मामलों की सुनवाई के लिए अजमेर स्थित रेवेन्यू बोर्ड की अस्थायी सर्किट बेंच के तहत एकल एवं खंडपीठ गठित करने के आदेश दिए गए थे। अधिवक्ताओं का कहना है कि आदेश के बावजूद आज तक खंडपीठ का गठन नहीं किया गया है। वहीं प्रतिमाह पांच दिन के लिए गठित होने वाली अस्थायी एकल पीठ का भी पिछले तीन माह से गठन नहीं हुआ है। इससे राजस्व मामलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है।
इसको लेकर अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को रोष जताते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय एडवोकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बुद्धाराम चौधरी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर आलोक रंजन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने तथा जोधपुर में रेवेन्यू बोर्ड की अस्थायी सर्किट बेंच का नियमित गठन करवाने की मांग की गई।
अधिवक्ताओं ने बताया कि सर्किट बेंच का गठन नहीं होने से राजस्व मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है और संबंधित पक्षकारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि निर्धारित व्यवस्था के अनुसार सिंगल बेंच का गठन नियमित रूप से किया जाए तथा डबल बेंच के गठन की प्रक्रिया भी पूरी करवाई जाए।
इस अवसर पर एसोसिएशन के महासचिव अधिवक्ता विजय चौधरी, सह सचिव तक्षेन्द्र शर्मा, कोषाध्यक्ष विजय शर्मा, पुस्तकालय सचिव शिवानी वैष्णव, नरेंद्र खोत, रघुनाथ पूनिया, देवी सिंह, श्रवण गोदारा, छेलाराम विश्नोई सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / सतीश