बिना मांग पत्र के स्वविवेक से राशि जमा करने पर नहीं मिलेगा भूमि या भूखण्ड पर कोई विधिक अधिकार
जयपुर, 24 जुलाई (हि.स.)।
जेडीए में आवंटियों और आमजन द्वारा बिना मांग पत्र के स्वविवेक से राशि जमा करने पर भूमि या भूखण्ड पर कोई विधिक अधिकार नहीं मिलेगा।
जेडीए सचिव गौरव सैनी ने बताया कि कुछ आवंटी/सामान्यजन द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से किसी प्रकार का मांग पत्र जारी किए बिना ही अपने स्वविवेक से विभिन्न भूखण्डों या भूमि के सर्विस नम्बर पर राशि जमा कर दी जाती है। राशि जमा करने के उपरांत संबंधित व्यक्ति चालान की प्रति प्रस्तुत कर प्रकरण में कार्यवाही किए जाने हेतु आवेदन या पत्राचार करते हैं।
इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जेडीए द्वारा विधिवत मांग पत्र जारी किए बिना किसी भी व्यक्ति या आवंटी द्वारा किसी भूमि या भूखण्ड के संबंध में स्वविवेक से जमा की गई राशि मात्र के आधार पर उस भूमि या भूखण्ड पर कोई विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं होगा।
साथ ही, ऐसी स्वविवेक से जमा की गई राशि के संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण की कोई जवाबदेही अथवा जिम्मेदारी नहीं होगी तथा भविष्य में ऐसी राशि के आधार पर किसी प्रकार का दावा, अधिकार अथवा कार्यवाही स्वीकार्य नहीं होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश