पंचायतराज चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता प्रकोष्ठ गठित
जोधपुर, 06 अक्टूबर (हि.स.)। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही 3 अक्टूबर से जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जो निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगी। आचार संहिता लागू होने से पूर्व जारी कार्यादेशों के आधार पर संचालित तथा पूर्व से प्रगतिरत विकास कार्य इससे प्रभावित नहीं होंगे। वहीं, आचार संहिता लागू होने के पश्चात नई निविदाएं आमंत्रित करना, नई योजनाएं प्रारम्भ करना, नए विकास कार्य स्वीकृत करना तथा नए कार्यादेश जारी करना प्रतिबंधित रहेगा।
आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने तथा प्राप्त शिकायतों एवं परिवादों के त्वरित एवं निष्पक्ष निस्तारण के लिए जिला स्तर पर आदर्श आचार संहिता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), जोधपुर द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, जोधपुर (शहर द्वितीय) ओपी सहारण को प्रकोष्ठ का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदर्श आचार संहिता से संबंधित शिकायत अथवा परिवाद प्रकोष्ठ के कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा दूरभाष संख्या 0291-2540345 पर दर्ज कराया जा सकता है। प्रकोष्ठ का कार्यालय उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, डीआरडीए, प्रथम तल, कमरा संख्या 08, कचहरी परिसर, पावटा, जोधपुर में स्थापित किया गया है। शिकायतकर्ता को शिकायत/परिवाद में अपना नाम, पूर्ण पता एवं दूरभाष नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा, ताकि प्रकरण की तथ्यात्मक जांच के दौरान उसका पक्ष सुना जा सके तथा शिकायत का नियमानुसार निष्पक्ष एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।
हिन्दुस्थान समाचार / सतीश