जयपुर में यातायात नियम तोड़ने वालों पर मोबाइल कोर्ट की सख्ती

 


जयपुर, 4 दिसंबर (हि.स.)। राजधानी जयपुर में अब यातायात नियमों की अनदेखी करना चालकों को भारी पड़ रहा है। जयपुर महानगर प्रथम की मोबाइल कोर्ट ने नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अधिकतम अभियोजन व्यय लगाना शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-13 व 14 के पीठासीन अधिकारी रोहित शर्मा व हिमांशु चावला के नेतृत्व में की जा रही है।

अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार मूंड व मोहन शर्मा के अनुसार न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि के बाद अधिकतम अभियोजन व्यय आरोपित कर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों को एक कठोर और स्पष्ट संदेश देना है, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह सख्ती गंभीर मामलों, विशेषकर नशे में वाहन चलाने वाले चालकों पर केंद्रित है।

न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए कई गंभीर प्रकरणों में भारी अभियोजन व्यय लगाया है। उदाहरण के लिए, न्यायालय जे.एम. 13 प्रथम ने सरकार बनाम राजेश और रामअवतार पर 18-18 हजार का अभियोजन व्यय लगाया है। इसी तरह न्यायालय जे.एम. 14 प्रथम ने रतिराम गुर्जर पर 14 हजार और सुधीर शर्मा पर 15 हजार का अभियोजन व्यय लगाया।

अभियोजन अधिकारी ने बताया कि चैकिंग के दौरान एक बस को यातायात नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया। मोबाइल कोर्ट द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए बस को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। हालांकि,आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस में मौजूद यात्रियों को वहीं पर सवारी खाली करवाकर उनके गंतव्य तक जाने के लिए अन्य साधन उपलब्ध करवाया गया। जिससे उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश