मेवाड़ विश्वविद्यालय को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नए प्रवेश पर रोक का आदेश स्थगित

 


चित्तौड़गढ़, 21 जून (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने मेवाड़ विश्वविद्यालय को बड़ी अंतरिम राहत देते हुए राज्य सरकार के नए प्रवेशों पर रोक लगाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। इससे विश्वविद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया अब जारी रहेगी।

न्यायालय के आदेश के अनुसार न्यायमूर्ति मुकेश राजपुरोहित की अवकाशकालीन एकलपीठ ने मेवाड़ विश्वविद्यालय एवं मेवाड़ एजुकेशन सोसायटी की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 1 जून 2026 के विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि वर्ष 2025 में जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब समय पर राज्य सरकार को भेज दिए गए थे। उन पर विचार और जांच प्रक्रिया अभी लंबित है। इसके बावजूद नए प्रवेशों पर रोक का आदेश जारी कर दिया गया था। राज्य सरकार की ओर से भी यह स्वीकार किया गया कि विश्वविद्यालय के जवाबों पर विचार जारी है और जांच पूरी नहीं हुई है। इसे देखते हुए कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानकर विश्वविद्यालय को राहत दी। इधर, मेवाड़ विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कहा कि विश्वविद्यालय हमेशा कानून और नियामकीय प्रावधानों का पालन करता रहा है और आगे भी करेगा। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को आश्वस्त किया कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / अखिल