जन विश्वास अधिनियम के तहत सितंबर में 4,230 मामलों में कार्रवाई, ₹24.24 लाख का जुर्माना
काेटा, 01 अक्टूबर (हि.स.)। रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में नियमों के पालन, स्वच्छता और अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कोटा मंडल में जन विश्वास अधिनियम के तहत सितंबर माह में व्यापक कार्रवाई की गई। इस दौरान विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कुल 4,230 मामलों में कार्रवाई करते हुए ₹24,24,600 का जुर्माना लगाया गया।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि स्टेशनवार कार्रवाई में भरतपुर रेलवे स्टेशन पर 865 मामलों में ₹5,43,500, कोटा में 846 मामलों में ₹4,63,500, शामगढ़ में 745 मामलों में ₹4,44,500, सवाई माधोपुर में 731 मामलों में ₹4,31,500, रामगंज मंडी में 714 मामलों में ₹3,75,600 तथा बारां में 329 मामलों में ₹1,66,000 का जुर्माना लगाया गया।
अभियान के दौरान यात्रियों को रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश, धूम्रपान, गंदगी फैलाने, थूकने तथा अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों से बचने और रेलवे नियमों का पालन करने के लिए समझाइश दी गई। अभियान का उद्देश्य दंडात्मक कार्रवाई के साथ यात्रियों में नियमों के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है।
रेल प्रशासन ने यात्रियों से रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में निर्धारित नियमों का पालन करने, स्वच्छता बनाए रखने तथा रेलवे परिसर को सुरक्षित एवं व्यवस्थित रखने में सहयोग करने की अपील की है।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव