बिना पास के बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर जारी रहेगी राेक, नए जेडीसी ने जारी किए आदेश

 


जयपुर, 13 जनवरी (हि.स.)। जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्‍त सिद्धार्थ महाजन के निर्देशों पर जेडीए प्रशासन द्वारा सुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जेडीए द्वारा यह आदेश पूर्व में जारी आदेशों की निरंतरता में लागू किए गए हैं। बाहरी व्यक्तियों के मिलने का समय दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। आगंतुक केवल जोन उपायुक्त या प्रकोष्ठ प्रभारी से मिल सकेंगे और उपायुक्त की अनुपस्थिति में जोन तहसीलदार आगंतुकों से मिलकर समस्या समाधान करेंगे।

विभिन्न प्रकोष्ठों जैसे प्रवर्तन, वित्त, अभियांत्रिकी, उद्यान, विधि और आयोजना में निर्धारित उच्च अधिकारियों को ही आगंतुकों से मिलने हेतु अधिकृत किया गया है। प्राधिकरण की सेवाएँ ऑनलाइन होने के कारण आवेदकों को अनावश्यक कार्यालय बुलाना अपेक्षित नहीं है। यदि आवश्यक हो तो केवल ई-मेल, पोर्टल या अधिकृत व्हाट्सएप/एसएमएस के माध्यम से ही औपचारिक संवाद किया जाएग। किसी भी कर्मचारी द्वारा आवेदक से फोन कॉल या व्यक्तिगत रूप से अनौपचारिक संवाद करने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आईटी शाखा द्वारा एम-पास सिस्टम में अधिकारी का नाम और कक्ष संख्या जैसी सूचनाएं शीघ्र जोड़ी जाएंगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश