पत्नी की हत्या के आरोपी पति को उम्र कैद:शर्ट पर खून और चाकू पर मिले थे फिंगरप्रिंट

 


अजमेर, 23 अप्रैल (हि.स.)। अजमेर की एससी-एसटी कोर्ट ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए पत्नी की गला रेतकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, न्यायालय ने इलाहाबाद निवासी आरोपी रिजवान को उसकी पत्नी शाहीन की सब्जी काटने वाले चाकू से गला रेतकर हत्या करने के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह, 47 दस्तावेज और 11 भौतिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। यह मामला 26 अप्रैल 2021 का गंज थाना क्षेत्र से संबंधित है।

सरकारी अधिवक्ता पंकज जैन ने बताया कि मामले में सीसीटीवी फुटेज और आरोपी की शर्ट पर मिले खून के निशान निर्णायक साक्ष्य साबित हुए। एफएसएल रिपोर्ट में आरोपी की शर्ट पर मिला खून मृतका के खून से मेल खाता पाया गया। साथ ही, आरोपी सीसीटीवी फुटेज में घर में प्रवेश कर शर्ट बदलते और कुछ देर बाद दूसरी शर्ट पहनकर अपनी 13 माह की बेटी के साथ निकलते हुए दिखाई दिया। हत्या में प्रयुक्त चाकू पर भी आरोपी के फिंगरप्रिंट मिले। न्यायालय में सीसीटीवी फुटेज भी प्रस्तुत कर दिखाए गए, जिसके आधार पर अदालत ने निर्णय सुनाया। प्रकरण के अनुसार 27 अप्रैल 2021 को पश्चिम बंगाल निवासी साहिदा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी शाहीन की शादी दो वर्ष पूर्व इलाहाबाद निवासी रिजवान से हुई थी। दोनों की एक 13 माह की बेटी है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि आरोपी पति दहेज की मांग को लेकर आए दिन विवाद करता था।

घटना वाले दिन 26 अप्रैल को शाम करीब 7 बजे साहिदा घर पहुंची और इफ्तार के लिए बेटी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंदर जाकर देखने पर शाहीन लहूलुहान अवस्था में पड़ी मिली, जिसके गले पर गहरा घाव था। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मामले में न्यायालय के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संतोष