जिला कलक्टर व एसपी ने हिट एंड रन कानून की शंकाओं का किया समाधान

 






डूंगरपुर, 03 जनवरी (हि.स.)। जिला कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री और पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया ने बुधवार को हिट एंड रन के मामलों में भारतीय न्याय संहिता में किए गए दंडात्मक प्रावधानों को लेकर जिले के वाहन चालकों, मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन, बस यूनियन, टैम्पो व टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। ईडीपी सभागार में आयोजित संवाद के दौरान नए कानून के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर किया गया। जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पूरी संवेदनशीलता के साथ वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुडे लोगों की बात को सुना और उनकी शंकाओं व जिज्ञासाओं को शांत किया। उन्होंने नए कानून के प्रति किसी भी प्रकार की भ्रांति न फैलाने की अपील की।

जिला कलक्टर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यदि कोई भी चालक चाहे वह बस का हो या ट्रक का हो या कार का, अगर टक्कर मारकर वह भाग जाता है, तो घायल व्यक्ति के बचने की संभावना बहुत कम रह जाती है। ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की समय पर इलाज नहीं मिलने से मृत्यु हो जाती है। ऐसी दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है। इस कानून को लेकर किसी भी प्रकार का अनावश्यक भय या पूर्वाग्रह नहीं रखें, क्योंकि यह सबके हित में है। पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया ने कहा कि जिसका एक्सीडेंट हो गया या जिसके परिवार में किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिजनों को जीवन भर यह अफसोस रहता है कि काश कोई समय पर अस्पताल पहुंचा देता। नए कानून में इसी मानवीय पहलू को ध्यान में रखा गया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमेंद्र नागर, जिला परिवहन अधिकारी अनिल माथुर और जिला रसद अधिकारी विपिन जैन ने भी नए कानून के बारे में जानकारी दी। संवाद कार्यक्रम में वागड़ बस एसोसिएशन से वल्लभराम पाटीदार, शैलेष मेहता, अनिल मेहता, दीपक तंबोली, ट्रक एसोसिएशन से विजय भाई पटेल, गौतम भोई, टैम्पो एसोसिएशन से सोनू, राकेश रोत, ड्राइवर एसोसिएशन से कांति, हरिश, जयंती, जिला परिवहन विभाग से इंसपेक्टर विनय सिंह, प्रवीण कलाल, मयंक गमेती, हिमांशु और बड़ी संख्या में वाहन चालक उपस्थित रहे।

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