कोटा स्टेशन पर नियमों की अनदेखी पड़ी महंगी : सितंबर में 1,708 मामलों में 10.17 लाख का जुर्माना

 


काेटा, 10 अक्टूबर (हि.स.)। रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट यात्रा, गंदगी फैलाना, धूम्रपान और अन्य नियमों का उल्लंघन करना महंगा पड़ सकता है। यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कोटा रेलवे स्टेशन पर जन विश्वास अधिनियम के तहत नियमित निगरानी एवं कार्रवाई की जा रही है। सितंबर 2026 के दौरान नियमों के उल्लंघन के कुल 1,708 मामलों में 10,17,215 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि 01 से 30 सितंबर 2026 के दौरान वाणिज्य विभाग ने 808 मामलों में 5,34,615 रुपये, रेलवे सुरक्षा बल ने 802 मामलों में 4,40,000 रुपये तथा मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक ने 98 मामलों में 42,100 रुपये का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई स्टेशन परिसर में अनुशासन, स्वच्छता और यात्री सुविधाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से की गई।

रेल प्रशासन ने यात्रियों को जागरूक करते हुए अपील की है कि वे वैध एवं उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें। स्टेशन परिसर और ट्रेनों में गंदगी न फैलाएं, धूम्रपान से बचें तथा महिला आरक्षित कोच में अनधिकृत प्रवेश न करें। याद रखें, रेलवे नियमों का पालन न केवल जुर्माने से बचाता है, बल्कि सभी यात्रियों की सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक यात्रा भी सुनिश्चित करता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव