किसान क्रेडिट कार्ड में दर्ज फसल में कृषक कर सकते हैं परिवर्तन - उद्योग राज्य मंत्री

 


जयपुर, 6 अगस्त (हि.स.)। उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड में कृषक द्वारा दर्ज कराई गई फसल का बीमा बैंकों के माध्यम से किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसान द्वारा उल्लेखित फसल से भिन्न फसल बोने पर किसान इसकी सूचना अंतिम तिथि से दो दिन पहले तक अद्यतन कर सकता है।

उन्होंने जानकारी दी कि खरीफ की फसल के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है। कृषक दर्ज फसल में 29 जुलाई तक परिवर्तन कर सकता है। इसी प्रकार रबी की फसल के लिए अंतिम तिथि 31 दिसम्बर है। कृषक द्वारा 29 दिसम्बर तक दर्ज फसल में परिवर्तन किया जा सकता है। तथा रबी

उद्योग राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का कृषि मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने आश्वस्त किया कि सिवाना विधानसभा क्षेत्र की तहसीलों में खरीफ 2023 का बीमा क्लेम वितरण शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि सिवाना विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2023 में 16.17 करोड रूपये का बीमा क्लेम आंकलित हुआ है। जिसमें से 7.12 करोड रूपये का बीमा क्लेम जारी हो चुका है एवं 9.04 करोड रूपये का बीमा क्लेम पोर्टल के माध्यम से वितरणाधीन है।

इससे पहले विधायक हमीर सिंह भायल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उद्योग राज्य मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र सिवाना के किसानों का खरीफ 2019 से निरंतर दोनों फसल मौसम सत्रों के लिये फसल बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजनांतर्गत दर्ज की गई उपज क्षति के आधार पर सिवाना विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2019 से खरीफ 2023 के लिये 2.14 लाख फसल बीमा पॉलिसी धारक पात्र किसानों को 87.97 करोड रू के बीमा क्लेम का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा जारी किया गया है।

विश्नोई ने बताया कि खरीफ 2019 से रबी 2022-23 तक के लिये नेफ्ट बाउन्स एवं खाता सत्यापित ना होने के कारण राशि रू 1.94 करोड के बीमा क्लेम लंबित हैं, जिसके लिये केन्द्र सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में वैकल्पिक खातों में बीमा क्लेम वितरित करने हेतु बीमा कंपनियों को निर्दिष्ट किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर / संदीप