प्रदेश में नवीन तहसील और उप तहसील बनाने के लिए निर्धारित मापदण्ड़-राजस्व मंत्री
जयपुर, 22 जुलाई (हि.स.)। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में नवीन तहसील और उप तहसील बनाने के स्पष्ट मापदण्ड हैं। विधानसभा क्षेत्र माण्डलगढ की उप तहसील बड़लियास को मापदण्ड पूरा करने पर ही तहसील बनाने के विषय में विचार किया जाएगा।उन्होंने कहा कि प्रदेश में नवगठित जिलों एवं संभागों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समीक्षा करने एवं मापदण्डों के आधार पर परीक्षण के लिए मंत्रीमण्डलीय उप समिति तथा उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। राजस्व मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राजनैतिक लाभ के लिए बिना मापदण्डों को ध्यान में रखे नई तहसील बनाने के निर्णय लिये गये।
इससे पहले विधायक गोपाल लाल शर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र माण्डलगढ की उप तहसील बड़लियास के क्षेत्राधिकार में एक पूर्ण एक आंशिक भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त 7 पटवार मण्डल एवं 31 राजस्व ग्राम शामिल हैं, जो राजस्व मण्डल के पत्र दिनांक 19 अप्रेल, 2007 द्वारा तहसील के नवसृजन के लिए निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते हैं। उन्होंने मापदण्डों की प्रति सदन के पटल पर रखी।
उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग की अधिसूचना तीन अगस्त, 2023 से भीलवाडा जिले की तहसील माण्डलगढ बिजौलियां एवं कोटडी का पुनर्गठन कर अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त, 2023 से माण्डलगढ विधानसभा क्षेत्र की कोटडी तहसील की 13 ग्राम पंचायतों में से 05 ग्राम पंचायतों (नन्दराय कंकरोलियाघाटी मंशा गंहूली व जावल) को ही नवसृजित जिला शाहपुरा में शामिल किया गया है। शेष ग्राम पंचायतें (गेंदलिया आमा सूठेपा बडलियास जीवाकाखेडा आकोला गेगाकाखेडा व किशनगढ) पूर्ववत जिला भीलवाडा में है। इसी प्रकार तहसील माण्डलगढ से 07 ग्राम पंचायतों (काछोला राजगढ सरथला थलकला जस्सूजी का खेडा मांगटला व झंझोला) को तथा तहसील बिजौलियां से एक ग्राम पंचायत (जलीन्द्री) को नवसृजित शाहपुरा जिले में शामिल किया गया है।
राजस्व मंत्री ने बताया कि प्रदेश में नवगठित जिलों एवं संभागों की प्रशासनिक दृष्टिगत क्षेत्राधिकार सुचारू संचालन प्रशासनिक आवश्यकता वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता आदि की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समीक्षा बाबत् राजस्व विभाग के आदेश 12 जून, 2024 द्वारा एक मंत्रीमण्डलीय उप समिति का गठन किया गया है तथा गठित उप समिति को सहयोग प्रदान करने हेतु विभागीय आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2024 के द्वारा डॉ. ललित के. पंवार सेवानिवृत्त आई.ए.एस की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। उन्होंने आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रखी।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर / संदीप