राजस्थान में कम तौल पर सख्ती: 62 फर्मों पर कार्रवाई, 7.31 लाख का जुर्माना वसूला
जयपुर, 24 मार्च (हि.स.)। प्रदेश में उपभोक्ताओं को प्री-पैकेज्ड वस्तुओं में सही तौल सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने विभिन्न जिलों में निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वाली 62 फर्मों पर कार्रवाई करते हुए कुल सात लाख 31 हजार रुपए का जुर्माना वसूला है।
पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स, 2011 के तहत मसाले, तेल, आटा, नमकीन, डेयरी उत्पाद, दूध और चायपत्ती जैसे उत्पादों को पैक करने वाली कंपनियों पर प्रदेशभर में 26 निरीक्षण किए गए। यह कार्रवाई विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 और डिब्बाबंद वस्तु नियम, 2011 के तहत की गई।
निरीक्षण के दौरान कई फर्मों के उत्पादों में नेट कंटेंट कम पाया गया। साथ ही कुछ इकाइयों के पास सत्यापन प्रमाणपत्र और मान्य बाट-माप उपकरण भी नहीं मिले।
जयपुर की मंत्री एग्रो इंडस्ट्रीज और टोंक जिले की एसवी उद्योग के पैकेट्स में भी निर्धारित मात्रा से कम वजन पाया गया।
नियमों का उल्लंघन करने वाली फर्मों के खिलाफ मौके पर ही नोटिस जारी किए गए और जुर्माना लगाया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को सही मात्रा में उत्पाद मिलना उनका कानूनी अधिकार है।
विभाग के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को सही माप-तौल के प्रति जागरूक करना और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना है। यदि कोई उपभोक्ता कम तौल या गुणवत्ता में कमी की शिकायत करना चाहता है, तो वह विभाग से संपर्क कर सकता है।
उपभोक्ता राज्य हेल्पलाइन नंबर 18001806030 और 14435 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 7230086030 पर भी शिकायत की सुविधा उपलब्ध है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित