भट्टी कांड में सरकारी गवाह चिकित्सक के नहीं पहुंचने पर कोर्ट गंभीर, अरेस्ट वारंट से तलब
शाहपुरा, 05 फरवरी (हि.स.)। शाहपुरा जिला क्षेत्र के कोटड़ी थाना क्षेत्र में हुए बहु चर्चित कोयला भट्टी कांड की कोर्ट में सुनवाई के दौरान सोमवार को सरकारी गवाह चिकित्सक के न पहुंचने को कोर्ट ने गंभीर माना है। कोर्ट ने अगली पेशी पर चिकित्सक को गिरफ्तार कर पेश करने के निर्देश दिये है। इस मामले में एक बालिका के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर शव को कोयले की भट्टी में जला दिया गया था।
इस मामले की भीलवाड़ा के पोस्को कोर्ट 02 में स्पेशल ऑफिसर केस के तहत सुनवाई हो रही है। प्रदेश में हुए इस जघन्य हत्याकांड में एक नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद कोयले की भट्टी में जलाकर हत्या करने के मामले में आमजन को झकझोर दिया था।
सोमवार को भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर न्यायालय पोस्को कोर्ट 02 के न्यायाधीश अनिल कुमार के समक्ष कोटड़ी थाना के भट्टी कांड केस में गवाह सचिन राठी रिलायंस जियो प्रभारी जयपुर के बयान दर्ज हुए है। अन्य सरकारी गवाह डॉ. मुरारी लाल जाटव बावजूद बाद तामिल भी कोर्ट में बयान हेतु उपस्थित नही हुआ। डॉ. जाटव दंत चिकित्सक होकर मेडिकल बोर्ड का मेंबर है।
इस प्रकरण में अंतिम गवाह के रूप में अपेक्षित डाॅ. जाटव (सरकारी गवाह) के आज न आने पर विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने पोस्को कोर्ट 02 के न्यायाधीश अनिल कुमार कोर्ट से अनुरोध किया की प्रकरण गंभीर एवं अति संवेदनशील प्रकृति का है। ऐसे में सरकारी गवाह डॉ जाटव बावजूद बाद तामिल भी अदालत में बयान हेतु समय 3.30 बजे तक हाजिर नहीं हुआ है। कोर्ट स्पेशल पीपी ने निवेदन किया कि गवाह जानबूझ कर प्रकरण को विलंब कर रहा है। इसलिए गवाह को जरिए गिरफ्तारी वारंट तलब किया जावे। पोस्को कोर्ट 02 के न्यायाधीश अनिल कुमार ने स्पेशल पीपी का अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले की गंभीरता के मध्य गवाह को डा. जाटव को अगली तारीख पेशी पर अरेस्ट वारंट से तलब किया व गवाह के जमानत मुचलके जप्त किए है। सरकारी गवाह डाॅ. मुरारी लाल जाटव को 350 सीआरपीसी का नोटिस अदालत ने पृथक से जारी किया है। इस जघन्य अपराध की नियमित सुनवाई हो रही है। ऐसे में इस प्रकरण में जल्द फैसला आने की उम्मीद है।
हिन्दुस्थान समाचार/मूलचन्द पेसवानी/ईश्वर