मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभागीय जांच के 19 प्रकरणों का किया निस्तारण
जयपुर, 17 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभागीय जांच के प्रक्रियाधीन 19 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए अनुशासनहीन एवं कर्तव्यहीन कार्मिकों के विरुद्ध वार्षिक वेतन वृद्धियां एवं पेंशन रोकने की कार्रवाई की है।
मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के चार सेवारत अधिकारियों के विरुद्ध शास्ति के प्रकरणों में आरोप प्रमाणित होने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत वेतन वृद्धियां रोकने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार, नियम 16 सीसीए के तहत जांच के 7 प्रकरणों में 8 सेवानिवृत्त अधिकारियों की समानुपातिक पेंशन रोकने का अनुमोदन भी किया है।
मुख्यमंत्री ने पुनरावलोकन याचिकाओं पर विचार करते हुए चार प्रकरणों में दण्ड को यथावत रखा है। वहीं, एक प्रकरण में दण्ड में संशोधन कर सीमित किया है।
मुख्यमंत्री ने भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी को राहत प्रदान करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई को लिखित अभिकथन के स्तर पर समाप्त करने का निर्णय लिया है। साथ ही, दो अन्य प्रकरणों में भी पूर्णतया आरोपों के प्रमाणित नहीं होने पर चार अधिकारियों को दोषमुक्त किया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इन निर्णयों से प्रशासनिक कार्यों में जवाबदेही तय होने के साथ ही कार्मिकों की कार्यशैली में पारदर्शिता एवं दक्षता आएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / अखिल