सीजीएसटी ने की नीमराना होटल्स समूह के ठिकानों और नीम का थाना स्थित खनन फर्मों की तलाशी
जयपुर/अलवर, 25 जनवरी (हि.स.)। सीजीएसटी एवं सेंट्रल एक्साइज जयपुर जोन के मुख्य आयुक्त महेंद्र रंगा के निर्देशन पर टैक्स डिफाल्टरों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया गया है।आयुक्त सुमित कुमार यादव की देखरेख में सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज अलवर के कर अपवंचना के अधिकारियों ने नीमराना होटल प्राइवेट लिमिटेड समूह के विभिन्न होटलों-रिसॉर्ट्स में तलाशी ली। जहां खाता-रखरखाव में कई विसंगतियां पाई गईं। अधिकारियों द्वारा इंगित करने पर, करदाता ने 12.74 लाख रुपये कर सहित 1.91 लाख रुपये जुर्माना जमा करवा दिया है । फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है ।
सीसीओ जयपुर से प्राप्त खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज अलवर के कर अपवंचना शाखा के अधिकारियों ने नीम का थाना में स्थित विभिन्न खनन फर्मों पर तलाशी ली और पाया कि इन फर्मों पर कई करोड़ की देनदारियां हैं । उनके जीएसटीआर-2ए के अनुसार आरसीएम के तहत इन फर्मों की देनदारियां हैं लेकिन जीएसटीआर-3बी में इनका भुगतान नहीं किया गया है। इस मामले में बड़ी कर चोरी सामने आई है और तलाशी कार्रवाई के दौरान अधिकारियों द्वारा इंगित करने पर इन फर्मों से 74.28 लाख रुपये का जीएसटी और 0.50 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है और इन डिफॉल्टरों के खिलाफ आगे की जांच जारी है । इसके अलावा, सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज अलवर के कर अपवंचना शाखा के अधिकारियों द्वारा एकत्रित की गई खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए 5 वाहनों (बयाना, भरतपुर में तीन और फतेहपुर, सीकर में दो) को रोका गया और पाया गया कि ये वाहन सुपारी का परिवहन बिना इनवॉइस एवं ई-वे बिल के कर रहे थे । जिसका मूल्य 5.78 करोड़ रुपये है एवं 25.09 लाख रुपये का जीएसटी शामिल है । वाहनों को डिटेन किया गया है । तीन वाहनों के मामले में 1.78 लाख रुपये टैक्स और 22.90 लाख रुपये जुर्माना जमा कराया गया है। जिन दो वाहनों को डिटेन किया गया था। उनके मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
इसके अलावा, अधिकारियों ने अलवर के सिलीसेढ़ झील में मनोरंजन सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी का भुगतान न करने के लिए मैसर्स यश एम्यूजमेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया । सीजीएसटी, अलवर के अधिकारियों द्वारा जानकारी एकत्र की गई कि मैसर्स यश एम्यूजमेंट उदयपुर में पंजीकृत है और आरटीडीसी के लाइसेंस के तहत लेक पैलेस होटल सिलीसेढ़, अलवर में मनोरंजक और खेल सेवाएं यानी स्पीड बोट, मोटर बोट, वॉटर स्कूटर आदि भी प्रदान करता है। सिलीसेढ़, अलवर स्थित परिसर की तलाशी ली गई और पाया गया कि सेवा प्रदाता ने अपने जीएसटी पंजीकरण में सिलीसेढ़ में व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान की घोषणा नहीं की थी। करदाता ने अपनी गलती स्वीकार की और 3.22 लाख रुपये जीएसटी जमा किया।
हिन्दुस्थान समाचार/ दिनेश/संदीप