चौदह जनों की जान लेने वाले डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज

 


जयपुर, 4 नवंबर (हि.स.)। विश्वकर्मा स्थित लोहा मंडी में सोमवार की दोपहर नशे में धुत्त डंपर चालक ने एक कार चालक से मामूली कहासुनी के आवेश में आकर 14 लोगों को बेरहमी से कुचलता हुआ निकल गया था। हादसे के बाद मुख्य मार्गो में कोहराम मच गया और घंटों तक यातायात बाधित रहा। वहीं पुलिस ने इस मामले में डंपर चालक के खिलाफ आपराधिक मानव वध का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 105 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले की जांच दुर्घटना अनुसंधान ईकाई की जगह हरमाड़ा थाना अधिकारी उदयसिंह करेंगे। पुलिस इस प्रकरण की जांच भी आपराधिक मामले की तरह गहनता से करेंगी।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घायल दिग्प्रताप सिंह की शिकायत पर डंपर चालक कल्याण मल के खिलाफ धारा 105 बीएनएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है। पीड़ित ने पुलिस को बताया की पूरा घटना क्रम उसकी आंखों के सामने हुआ। वो अपनी मां के साथ स्कूटी पर लोहामंडी की ओर जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर लापरवाही तरीके से आया और पैदल जा रहे लोगों को कुचलता हुआ निकल गया। डंपर चालक ने कई दुपहिया और चौपहिया वाहनों को भी टक्कर मारी और दर्जनों लोगों को घायल करता हुआ आगे बढ़ गया।

एड़वोकेट पंकज पंचलगिया ने बताया कि पुरानी आईपीसी की धारा 304 के तहत आपराधिक मानव वध में लगाई जाती थी। लेकिन अब बीएनएस एक्ट के तहत धारा 105 गैर -इरादतन हत्या की धारा जोड़ी जाती है। जिसमें आजीवन या 10 साल तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश