रिश्वत प्रकरण में बोडिगामा बड़ा सरपंच निलंबित

 


डूंगरपुर, 12 फरवरी (हि.स.)। जिले की साबला पंचायत समिति के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बोडीगामा बड़ा सरपंच रमण मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

अति. आयुक्त एवं शासन उप सचिव (जांच) रेखा सामरिया के आदेशानुसार निलंबन काल में वे ग्राम पंचायत बोडीगाम बड़ा के किसी कार्य और कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। सरपंच रमण ने तालाब की स्वीकृति प्रदान की एवज में दौराने मांग सत्यापन 20 हजार रुपये रिश्वत ग्रहण करना एवं 4 अक्टूबर 2023 को शेष रिश्वत राशि 20 हजार रुपये प्राप्त करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

जिला परिषद सीईओ गितेश मालवीय ने बताया कि रमेश मीणा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। यह कृत्य पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार एवं अपकीर्तिकर आचरण का परिचायक होने की श्रेणी में आता है। इस संबंध में उक्त सरपंच को आरोप पत्र भी जारी किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/संतोष व्यास/ईश्वर