जयपुर एयरपोर्ट के पांच किलाेमीटर दायरे में लेजर लाइट पर प्रतिबंध
जयपुर, 05 अक्टूबर (हि.स.)। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा और विमानों के सुरक्षित आवागमन को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने एयरपोर्ट की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में लेजर लाइट और अन्य तेज प्रकाश वाले उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) अजय सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह निषेधाज्ञा जारी की है।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) के अनुसार एयरपोर्ट के आसपास स्थित विवाह स्थलों, होटलों, मैरिज गार्डन और अन्य आयोजन स्थलों पर समारोह के दौरान तेज लेजर या बीम लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। आसमान में दूर तक जाने वाली इन रोशनियों से विमानों के उतरने और उड़ान भरने के दौरान पायलटों की दृश्यता प्रभावित होने तथा उनका ध्यान भटकने की आशंका रहती है। इससे विमान दुर्घटना और जनहानि का खतरा पैदा हो सकता है।
इस आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र में निर्धारित नियमों के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 283,285 तथा वायुयान अधिनियम, 1934 की संबंधित धाराओं के तहत भी कार्रवाई का प्रावधान है।
पुलिस कमिश्ररेट की ओर से 5 अक्टूबर को जारी आदेश क्रमांक 264 के अनुसार प्रतिबंध 6 अक्टूबर 2026 से 4 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। हालांकि इसे इससे पहले भी निरस्त किया जा सकता है।
आदेश को सार्वजनिक करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट, पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, तहसील और संबंधित पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आमजन की जानकारी के लिए इसे प्रेस और मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश