रेल परिसर और ट्रेनों में धूम्रपान करने वालों पर रेलवे ने कसा शिकंजा

 


जयपुर, 07 अगस्त (हि.स.)। यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं धूम्रपान-मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम रेलवे ने रेल परिसरों और ट्रेनों में धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए जुलाई माह में सख्त कार्रवाई की है। रेलवे ने 38 स्टेशनों तथा 231 ट्रेनों में जांच करते हुए धूम्रपान करने वाले 269 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कर 5.38 लाख रूपए का जुर्माना वसूल किया।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार रेलवे द्वारा यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेल परिसरों एवं ट्रेनों को धूम्रपान मुक्त बनाए रखने के लिए कार्य किए जा रहे है। इसी क्रम में जुलाई माह में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई की गई।

धूम्रपान करने पर अजमेर मंडल में 92 व्यक्तियों से 1.84 लाख रूपये, बीकानेर मंडल में 29 व्यक्तियों से 58 हजार, जयपुर मंडल में 55 व्यक्तियों से 1.10 लाख रूपये तथा जोधपुर मंडल में 68 व्यक्तियों से 1.36 लाख रूपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अतिरिक्त प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक स्क्वाड ने 25 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।

जन विश्वास अधिनियम 2026 के प्रावधानों के अनुसार रेल परिसर अथवा ट्रेन में धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में दोषी व्यक्ति पर 2,000 रूपए का जुर्माना लगाया जा सकता है तथा टिकट अथवा पास भी जब्त किया जा सकता है।

यात्रियों से अपील की है कि वे रेल परिसरों और ट्रेनों में धूम्रपान न करें तथा स्वच्छ, सुरक्षित एवं स्वस्थ यात्रा वातावरण बनाए रखने में रेलवे का सहयोग करें।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश