नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा, 49 हजार का जुर्माना
अजमेर, 11 जनवरी (हि.स.)। नाबालिग से रेप के आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 49 हजार का आर्थिक दंड लगाया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए थे।
पोक्सो कोर्ट 1 के एडवोकेट रूपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि जवाजा थाने में 20 नवंबर 2021 को एफआईआर दर्ज हुई थी। रिपोर्ट में पीड़ित ने अपनी नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया और कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस टीम ने पीड़िता को गुजरात से दस्तयाब किया। पीड़िता के बयानों पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद टीम ने जिला ब्यावर निवासी आरोपित गोविंद सिंह उर्फ राहुल (22) पुत्र नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को पॉक्सो कोर्ट ने मामले में सुनवाई हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए। एफएसएल व डीएनए रिपोर्ट में पीड़िता के साथ रेप और प्रेग्नेंट होने की पुष्टि हुई। इसके बाद जज ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी गोविंद सिंह को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 49 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। जज ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 6 लाख रुपए दिलाए जाने के आदेश भी दिए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ईश्वर