पेंशन अदालत में 13 पेंशनर्स को मिले पीपीओ, 356 लंबित प्रकरणों का निस्तारण
जयपुर, 23 सितंबर (हि.स.)। स्वास्थ्य भवन में बुधवार को आयोजित पेंशन अदालत में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने 13 पेंशनर्स को पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में मौजूद पेंशनर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं एवं सुझाव सुने।
मुख्य सचिव ने कहा कि पेंशनर्स की समस्याओं का समय पर समाधान सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पेंशन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की सराहना करते हुए बताया कि जुलाई से अब तक विभाग में लंबित 486 पेंशन प्रकरणों में से 356 का निस्तारण किया जा चुका है। उन्होंने शेष प्रकरणों का भी जल्द निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिलों में भी पेंशन अदालतों का आयोजन किया जाएगा। पेंशन प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए डिजिटल पीपीओ जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्य सचिव ने आरजीएचएस योजना के तहत अधिक ओपीडी भार वाले बड़े अस्पतालों में पेंशनर्स के लिए अलग ओपीडी काउंटर बनाने के निर्देश दिए। इससे पेंशनर्स को पंजीकरण और अन्य प्रक्रियाओं के लिए अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
उन्होंने पेंशनर्स के लंबे प्रशासनिक अनुभव का लाभ लेने के लिए पेंशनर्स एसोसिएशन बनाने का सुझाव भी दिया। साथ ही सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनुभव वर्तमान कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए अनुभव साझा करने वाले सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए।
पेंशन अदालत में पेंशनर्स ने सरकार के पारदर्शी एवं ऑनलाइन पेंशन पोर्टल की सराहना की तथा आरजीएचएस के माध्यम से मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आभार जताया। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने बताया कि विभाग द्वारा पेंशन प्रकरणों में संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ समयबद्ध कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने शेष लंबित प्रकरणों को भी जल्द पूरा करने की बात कही।
कार्यक्रम में शासन सचिव कार्मिक अर्चना सिंह, शासन सचिव वित्त (व्यय) शिवांगी स्वर्णकार, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, पेंशन निदेशक महेन्द्र सिंह भूकर, निदेशक अराजपत्रित राकेश शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं पेंशनर्स उपस्थित रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित