राजस्थान में 21 दिन में बढ़ गए 1.2 लाख वोटर्स, अभी 27 तक जुड़वा सकते हैं मतदाता सूची में नाम

 


जयपुर, 25 अक्टूबर (हि.स.)। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर आप मतदान करना चाहते हैं और आपने अभी तक मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वाया है तो यह खबर आपके लिए है। निर्वाचन विभाग सात नवंबर को पूरक सूची सहित अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा, लेकिन उससे पहले 27 अक्टूबर तक कोई भी पात्र मतदाता नाम जुड़वा सकता है। नाम जुड़वाने का यह अंतिम मौका है।

विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार अक्टूबर को हो चुका है, लेकिन फिर भी मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र मतदाता अभी भी 27 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से सात नवंबर को पूरक सूची सहित अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रदेश भर में जबरदस्त उत्साह है। नाम देखने या जुड़ाने के लिए अब तक अभियान में पांच लाख से ज्यादा लोगों ने वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड किया है।

उन्होंने बताया कि चार अक्टूबर से अब तक वोटर लिस्ट में एक लाख दो हजार नए मतदाताओं के नाम जुड़े हैं। इससे प्रदेश में कुल वोटर्स बढ़कर अब पांच करोड़ 27 लाख 77 हजार 382 हो गए हैं। इनमें सर्विस वोटर्स एक लाख 42 हजार 37 है। कुल मतदाताओं में पुरुष दो करोड़ 74 लाख 2 हजार 692 और महिला मतदाता दो करोड़ 52 लाख 32 हजार 49 है। तृतीय श्रेणी मतदाता 604 है। इस बार चुनाव में 80 वोटर्स को होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। ऐसे वोटर्स की संख्या प्रदेश में 11 लाख 71 हजार 979 है। इस चुनाव में 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 22 लाख 31 हजार 501 है।

गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित पात्र मतदाता 27 अक्टूबर तक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in मतदाता सेवा पोर्टल अथवा वोटर हेल्पलाइन एप पर जाकर फॉर्म 6 के तहत अपने आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 27 अक्टूबर के बाद किए गए आवेदन विधानसभा आम चुनाव 2023 में मतदान के लिए मान्य नहीं होंगे। प्रवासी भारतीय फॉर्म 6A के तहत आवेदन कर मतदाता सूची में शामिल होकर लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दे सकते हैं। आगामी सात दिनों में मतदाता पहचान पत्र बनकर तैयार हो जाएंगे। मतदाता आयोग की ही वेबसाइट से ई-ईपिक कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप