(अपडेट) नियम विरुद्ध संचालन पर सीकर रोड स्थित मैरिज गार्डन सीज

 


जयपुर, 27 अप्रैल (हि.स.)।

नगर निगम के मुरलीपुरा जोन ने नियम विरुद्ध संचालन के मामले में एक मैरिज गार्डन को सीज कर दिया है। उपायुक्त मुरलीपुरा जोन की ओर से जारी आदेश के अनुसार हरमाड़ा के देवरा की ढाणी स्थित खसरा नंबर 763 पर संचालित रामेश्वरम मैरिज गार्डन को सीज किया गया है। दरअसल, मैरिज गार्डन का संचालन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधन उपविधियां 2012 के नियम 22 एवं 23 के विपरीत किया जा रहा था। इसी के चलते निगम प्रशासन ने यह कार्रवाई की।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि सीज किए गए स्थल के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई तो इसे आपराधिक कृत्य मानते हुए संबंधित संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी विवाह स्थल संचालक की होगी। आदेश की प्रतिलिपि नगर निगम के संबंधित अधिकारियों तथा स्थानीय पुलिस थाने को भी भेजी गई है, ताकि सीज स्थल की निगरानी सुनिश्चित की जा सके। नगर निगम की इस कार्रवाई को अवैध रूप से संचालित विवाह स्थलों पर सख्ती के रूप में देखा जा रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश