विकास अनुमति की शर्तों में रेन वाटर एवं रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य रूप से जोड़े : कलेक्टर
मंदसौर, 23 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गुरुवार को कलेक्टर अदिती गर्ग ने कॉलोनी सेल की बैठक में निर्देश दिए कि विकास अनुमति की शर्तों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।
उन्होंने कहा कि जल संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, इसलिए प्रत्येक कॉलोनी में प्रभावी रूप से वर्षा जल संचयन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि विक्रय अनुमति जारी करने से पूर्व सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की सघन जांच की जाए। कॉलोनाइजर द्वारा पानी के संरक्षण हेतु बड़े टैंक एवं अंडरग्राउंड स्टोरेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे जल की उपलब्धता बनी रहे और जल का अपव्यय न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक कॉलोनी के आवेदन प्राप्त होने के बाद तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की जाए तथा कॉलोनी को जियो-टैग किया जाए। कॉलोनी से संबंधित सभी कार्यों का निरीक्षण संबंधित सीएमओ द्वारा किया जाए और सभी कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही विक्रय अनुमति जारी की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि कॉलोनी सेल के अधिकारी नियमित निरीक्षण करें तथा कॉलोनी से संबंधित प्रतिवेदन एवं रिकॉर्ड समय पर प्रस्तुत करें। रिपोर्ट एक ही बार में पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भेजी जाए ताकि अनावश्यक विलंब से बचा जा सके। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, संयुक्त कलेक्टर राहुल चौहान, सीएमओ, एसडीएम एवं कॉलोनाइजर उपस्थित रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / अशोक झलोया