भोपालः नेशनल लोक अदालत शनिवार को, प्रकरणों के निराकरण के लिए 61 खण्ठपीठों का गठन
भोपाल, 12 दिसंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में शनिवार, 13 दिसंबर को वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान में जिला भोपाल अंतर्गत न्यायालयों में समस्त प्रकार के कुल 1,58,651 मामले लंबित हैं। इनके निराकरण के लिए कुल 61 खंडपीठों का गठन किया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनीत अग्रवाल ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम,क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद सम्बंधी एवं अन्य सिविल प्रकरण सहित कुल 18,872 लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गये है। विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर एवं बी.एस.एन.एल. विभाग, यातायात ई-चालान से संबंधित 79,737 प्रीलिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे गए हैं। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय भोपाल, तहसील न्यायालय बैरसिया, कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय, रेरा सहित कुल 61 खण्डपीठों का गठन किया गया है। इस बार विद्युत विभाग एवं नगर निगम भी पूर्व की लोक अदालतों की भांति शासन के आदेशों के अनुकम में लोक अदालत में छूट प्रदान करेगा।
सचिव अग्रवाल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने से संपूर्ण कोर्ट फीस वापसी होती है। साथ ही पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से सौहार्दपूर्व वातावरण में प्रकरण का निराकरण होने से समय व धन की बचत भी होती है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल एवं तहसील विधिक सेवा समिति बैरसिया से सम्पर्क किया जा सकता है।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर