नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ दिलाने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
भोपाल, 17 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने आरक्षण से जुड़े कानूनी और संवैधानिक पहलुओं की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाने तथा मामले में समयबद्ध निर्णय लेने का आग्रह किया है।
उमंग सिंघार ने शनिवार काे लिखे अपने पत्र में कहा कि ओबीसी वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक न्याय के साथ शासन-प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का विषय महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य सरकार से इस दिशा में प्रभावी पहल करने की मांग की है।नेता प्रतिपक्ष ने पत्र में उल्लेख किया कि वर्ष 2019 में प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के लिए प्रावधान किए गए थे। हालांकि, इस विषय पर न्यायालयों में हुई सुनवाई और संबंधित न्यायिक निर्णयों के मद्देनजर आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने ओबीसी आरक्षण संबंधी प्रावधानों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की संभावनाओं पर विचार करने और इस संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है।
अद्यतन आंकड़ों के आधार पर कार्रवाई की मांग
नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति तथा विभिन्न क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व से जुड़े अद्यतन एवं विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर आवश्यक विधिक प्रस्ताव तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित न्यायिक निर्णयों और संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध विकल्पों का गंभीरता से परीक्षण किया जाना चाहिए।
उन्होंने राज्य सरकार से अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा करने और आरक्षण के मुद्दे पर आगे की प्रक्रिया स्पष्ट करने की मांग भी की। पत्र में मामले के शीघ्र निराकरण के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया गया है। सिंघार ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस विषय पर संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक पहल करेंगे, ताकि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने की दिशा में ठोस प्रगति हो सके।
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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे