अनूपपुर: गांजे के अवैध परिवहन पर दो आरोपियो को 12 वर्ष का सश्रम कारावास, 1.20 लाख का जुर्माना

 


अनूपपुर, 28 दिसंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के प्रथम सत्र न्यायाधीश अनूपपुर नरेन्द्र पटेल की न्यायालय ने थाना भालूमाडा में पंजीबद्ध अपराध में गांजे के अवैध करोबार के 2 आरोपियो को गांजे के अवैध करोबार का दोषी पाये जाने पर 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,20,000/-रू0 जुर्माने की सजा सुनाई हैं।

लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने रविवार को बताया गया कि 09 जुलाई 2021 को भालूमाडा पुलिस द्वारा वाहनों की चैंकिग के दौरान के चमन चौक के पास हाईवे में पिकअप चालक पुलिस को देखकर कोतमा तरफ भागने लगे जिनका पीछा करने पर मेन रोड पर वाहन की घेरा बंदी कर रोका जिसका वाहन चालक और एक व्यक्ति देखकर भागने लगे जिन्हे पकड़कर पूछतांछ की 49 वर्षीय राजेश सिहं एंव 35 वर्षीय रघुनाथ साहू दोनो निवासी डेली मार्केट जनता निवास गली, थाना प्लान्ट साईड जिला सुन्दरगढ उडीसा ने वाहन में सब्जी रखी बताया, वाहन की तलासी में सब्जी के नीचे बोरियों में गांजा मिलने पर पुलिस ने पंचनामा तैयार कर तौला गया जिसमें 4 क्विटंल 71 किलोग्राम 94 ग्राम पाया गया। आरोपियों ने पुलिस के समक्ष कोई गांजा के सबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही गया। इस पर थाना भालूमाडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध की धारा 8 सहपठित धारा 20(बी) एनडीपीएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस की ओर से न्यायालय में संपूर्ण विवेचना के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय में सुनवाई में लोक अभियोजक ने 14 साक्षियों के साक्ष्य और 67 दस्तावेजों को प्रस्तुत किया। वही पर आरेापी के अधिवक्ता ने 1 दस्तावेज प्रस्तुत किये। साक्ष्य एंव विचारण उपरांत लोक अभियोजक द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए में गांजे के अवैध करोबार का दोषी पाये जाने पर प्रथम सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने दोनो सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला