टीकमगढ़ नपा अध्यक्ष का उपचुनाव स्थगित, राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी आदेश तक रोकी प्रक्रिया, 8 सितंबर से शुरू होना था नामांकन
टीकमगढ़, 08 सितंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी आदेश तक स्थगित कर दी है। आयोग के निर्देश के बाद 8 सितंबर से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया भी रोक दी गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक श्रोतिय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। हालांकि, ग्रामीण पंचायतों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी।
कलेक्टर विवेक श्रोतिय ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष उपचुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन फार्म वितरण और नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन आयोग के आदेश के बाद इसे स्थगित कर दिया गया है। अब नगरीय निकाय उपचुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा। नई तारीखों के बाद ही नामांकन और आगे की चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी।
वित्तीय गड़बड़ी के बाद खाली हुआ था पद
नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार को वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद अध्यक्ष पद रिक्त हुआ था। उनके चुनाव लड़ने पर छह साल की रोक भी लगाई गई है। पद खाली होने के बाद डिप्टी कलेक्टर अंजली शर्मा को नगर पालिका का प्रभारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
31 जुलाई को घोषित हुआ था कार्यक्रम
राज्य निर्वाचन आयोग ने 31 जुलाई को टीकमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया था। इसके बाद कलेक्टर ने 1 सितंबर को नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू की थी। पिछले कुछ दिनों से भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में अध्यक्ष पद के संभावित दावेदार सक्रिय थे और अपनी दावेदारी जता रहे थे।
29 सितंबर को होना था मतदान
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया 8 से 18 सितंबर तक प्रस्तावित थी। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर थी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 18 सितंबर निर्धारित की गई थी। इसी दिन उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर चुनाव चिह्न आवंटित किए जाने थे। मतदान 29 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होना था। इसके बाद 3 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से मतगणना और परिणाम की घोषणा प्रस्तावित थी। चुनाव स्थगित होने से अध्यक्ष पद के लिए तैयारी कर रहे दावेदारों की गतिविधियां फिलहाल थम गई हैं।
नए कार्यक्रम का इंतजार
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने नगरीय निकायों के उपनिर्वाचन वर्ष 2026 (पूर्वार्द्ध) को आगामी आदेश तक स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के संबंधित प्रावधानों के तहत उपचुनाव का कार्यक्रम नए सिरे से तय किया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे