अनूपपुर: पति की हत्या की आरोपिया की जमानत निरस्त
अनूपपुर, 15 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीकृष्णा डागलिया की न्यायालय ने कोतवाली अनूपपुर प्रकरण में पति की हत्या करने वाली विमला उर्फ मुन्नी रजक की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया हैं। आरोपी वर्तमान में जिला जेल अनूपपुर में है। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की।
लोक अभियोजक ने गुरूवार को बताया कि आरोपी विमला उर्फ मुन्नी रजक पत्नी भईयालाल रजक निवासी ग्राम सकरिया, थाना अनूपपुर ने गुडडी रजक ने पति मृतक भईयालाल की कुंआ में डूबने से मृत्यु की सूचना दिये जाने पर पुलिस ने अपराध अज्ञात के विरुद्ध भारतीय न्याय संहीता 2023 की धारा 137(2), 238, 103 (1), 61(2), 332(ं), 3(5) बी0एन0एस0 में पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी। और आरेापी को गिरफ्तार किया गया। आरेापी के अनुसार घटना 30-31 अगस्त 2025 की रात मृतक के सिर में चोट पहुंचाकर हत्या कर शव को छुपाने के आशय से शव को कम्बल, बोरा, नीली तथा पीली साडी व जूट की रस्सी से बांधकर कुंआ में फेक दिया गया था। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। आरेापी ने जमानत पर छोड़े जाने हेतु तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए लोक अभियोजक के रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला