उज्जैनः फायर अधिकारी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत
उज्जैन, 10 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के उज्जैन में फायर सेफ्टी निरीक्षण के दौरान नगर निगम के प्रभारी फायर अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपी को न्यायालय से राहत नहीं मिली।
होटल संचालक के बेटे की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन और थाना महाकाल पुलिस ने विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद न्यायालय ने आवेदन निरस्त कर दिया। आरोपी को केंद्रीय जेल,भैरवगढ़ भेज दिया गया है।
गौरतलब है कि फायर सेफ्टी जांच के दौरान नगर निगम के प्रभारी फायर अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद साहू के साथ आरोपी ने मारपीट की थी। इस घटना के चलते शासकीय कार्य में बाधा पहुंचने का मामला भी दर्ज किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। सुनवाई के दौरान प्रभारी उप-निदेशक (अभियोजन) राजेंद्र कुमार खांडेगर के निर्देशन में एडीपीओ शैलेंद्र जीनवाल ने शासन और थाना महाकाल की ओर से जमानत का तथ्यात्मक विरोध किया। अभियोजन ने अदालत के समक्ष मामले की गंभीरता और शासकीय कर्मचारी के साथ ड्यूटी के दौरान हुई मारपीट का हवाला दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल,भैरवगढ़ भेज दिया गया।
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हिन्दुस्थान समाचार / ललित ज्वेल